Election Updates- चुनाव लड़ने महापौर प्रत्याशी को आवेदन के साथ जमा करने होंगे 20 हजार
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार निम्नानुसार धनराशि प्रतिभूति ( निक्षेप ) के रूप में जमा कराए।
पार्षद के स्थान के लिये
( i ) नगर परिषद् के मामले में 1000 / - की धनराशि । ( ii ) नगरपालिका परिषद के मामले में 3000 / - की धनराशि ।
( iii ) नगरपालिक निगम के मामले में 5000 / - की धनराशि ।
नगर परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिये
रूपये 10,000 / - की धनराशि ।
नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिये 15,000 / - की धनराशि ।
नगरपालिक निगम के महापौर के स्थान के लिये 20,000 / - की धनराशि ।
परन्तु, जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो वहां इस नियम के अधीन , उसे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग ( अर्थात् 50 प्रतिशत ) निक्षेप के रूप में जमा करना होगा । यह राशि या तो नामनिर्देशन - पत्र प्रस्तुत करते समय या नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप - कोषालय में चालान से जमा कराई जा सकती है।
Post A Comment:
0 comments so far,add yours