Election Updates- चुनाव लड़ने महापौर प्रत्याशी को आवेदन के साथ जमा करने होंगे 20 हजार



सागर वॉच /
  नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 की नाम निर्देशन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पार्षद, महापौर, अध्यक्ष के लिए राशि निर्धारित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री शशि मिश्रा ने बताया कि 11 जून से नगरीय निकायों के नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे जिनमें निम्न प्रकार की राशि नामनिर्देशन के साथ जमा होगी।

उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार निम्नानुसार धनराशि प्रतिभूति ( निक्षेप ) के रूप में  जमा कराए।

 पार्षद के स्थान के लिये
 ( i ) नगर परिषद् के मामले में 1000 / - की धनराशि । ( ii ) नगरपालिका परिषद के मामले में 3000 / - की धनराशि ।
( iii ) नगरपालिक निगम के मामले में 5000 / - की धनराशि ।

नगर परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिये
 रूपये 10,000 / - की धनराशि ।

 नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिये 15,000 / - की धनराशि ।

नगरपालिक निगम के महापौर के स्थान के लिये 20,000 / - की धनराशि ।

 परन्तु, जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो वहां इस नियम के अधीन , उसे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग ( अर्थात् 50 प्रतिशत ) निक्षेप के रूप में जमा करना होगा । यह राशि या तो नामनिर्देशन - पत्र प्रस्तुत करते समय या नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप - कोषालय में चालान से जमा कराई जा सकती है।
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