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कलेक्टर के ताजा निर्देश अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ऐसे फरमान आला अधिकारी सामान्यतः तब ही जारी करते हैं जब कोई समस्या दायरे से बाहर होती नजर आने लगती है।
ताजा निर्देश में अधीनस्थ अमले को सचेत किया गया है कि किसी भी सूरत में शासकीय भवनों में किसी भी प्रकार का कब्जा न हो। और अगर ऐसे हालात पहले से ही मौजूद हो या बनें तो अवैध रूप से कब्जाधारियों पर पुलिस कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर सख्ती से कहा कि जिले के सभी शासकीय भवनों मुख्य रूप से स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, पशु चिकित्सालय में यह प्रमुखता से सभी अधिकारी निरीक्षण करने के उपरांत सुनिश्चित करें कि किसी भी शासकीय भवन पर अन्य किसी भी स्थानीय व्यक्ति का कब्जा नहीं हो।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का शासकीय भवन पर कब्जा पाया जाता है तो तत्काल उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जावे एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।
इन निर्देशों के तहत समस्त एसडीएम एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से एक ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है जिसमें वे बताएँगे कि उनके क्षेत्र में किसी भी शासकीय भवन में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का अवैध रूप से कब्जा नहीं है एवं सभी भवनों में शासकीय कार्य संचालित हो रहे हैं।
कलेक्टर ने कहा कि स्कूल एवं आंगनबाड़ी कक्षों में विशेष तौर पर देखा जाए कि सभी भवन शैक्षणिक कार्य के लिए ही उपयोग हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों के बाजू में ही मध्यान भोजन बनाने की अलग से व्यवस्था की जाये। किसी भी स्कूल ,आंगनबाड़ी भवन में शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई भी अन्य गतिविधि संचालित नहीं होनी चाहिए।
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