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सागर जिले में अवैध रूप से रहवासी कालोनियों को विकसित करने और भूखंड बेचने के गोरखधंधे  में लगे कथित भो माफिया के शामत आ गयी हैभोले-भले लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई को चट कर जाने वाले इन कोलोनाईजरों के खिलाफ लगातार मिलने वालीं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए  जिला प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यह तो आने वाले समय ही पता चलेगा कि जिला प्रशासन की इस  जन हितैषी कार्रवाई का लाभ किसको मिलता है?

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कलेक्टर संदीप जी आर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन दर्जन से अधिक कॉलोनाइजर को अवैध कॉलोनी विकसित/प्लॉट विक्रय करने पर कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया है कि सभी कॉलोनाइजर 13 मई तक अपने उत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर संदीप जी आर ने कारण बताओं नोटिस में सूचित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तहसील सागर नगर स्थित भूमि पर आपके द्वारा बिना वैद्य प्रशासनिक अनुमति के छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर विक्रय किया जा रहा है, जो अवैध कॉलोनी विकसित/प्लॉटिंग की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त भूमि पर बिना कॉलोनाइजर लायसेंस एवं विकास की अनुमति के भूखण्ड विकसित करना व विक्रय किया जाना पाया गया है, जो कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-ख एवं 61-ग का उल्लंघन होकर अधिनियम की धारा 61-घ,61-ङ,61-ङक, 61-च, 61-छ एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 की अध्याय चार के तहत दण्डनीय है।

उक्त नोटिस के संबंध में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से, 13मई 2025 को अभिलेखीय साक्ष्य सहित, समक्ष में उपस्थित होकर, अपना समाधानकारक उत्तर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। उत्तर प्रस्तुत न करने अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक न पाये जाने की स्थिति में वादग्रस्त भूमि का प्रबंधन मध्यप्रदेश शासन अपने हांथों में ले लेगा व किसी भी प्रकार के विक्रय/निर्माण आदि पर स्थगन जारी किया जाएगा साथ ही आपके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भूमि पर आपके द्वारा कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण (कालोनाईजर लायसेंस) एवं नियमानुसार कॉलोनी विकास की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना छोटे-छोटे भूखण्ड बनाकर अवैध कॉलोनी का विकास किया गया है।

 उक्त कृत्य अवैध कॉलोनी विकसित/प्लॉटिंग की श्रेणी में आता है जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 3 व 15 का उल्लंघन होकर नियम 22 व 26 के तहत दण्डनीय है।

वादग्रस्त भूमि पर तत्काल समस्त प्रकार का अनाधिकृत विकास कार्य रोके, सभी चिन्हांकन और सभी प्रकार का निर्माण कार्य हटावें एवं वादग्रस्त भूमि में से किसी भी तरह का अंतरण न किया जावे, इसके साथ ही आप स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी   13 /मई /2025 को अभिलेखीय साक्ष्य सहित, समक्ष में उपस्थित होकर, अपना समाधानकारक उत्तर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।उत्तर प्रस्तुत न करने अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक न पाये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 22 के उप नियम (4) के तहत वादग्रस्त भूमि से समस्त विकास/निर्माण हटाने के लिये समुचित कार्यवाही की जावेगी एवं इसके साथ अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के तहत अर्थदंड आरोपित करते हुए दाण्डिक कार्यवाही के लिये संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

कलेक्टर  संदीप जी आर ने बताया कि सागर अनुविभागीय अधिकारी  अदिति यादव के द्वारा 31 अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिनको कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है उनमें 

  • खेमचंद पिता किशन लाल यादव, 
  • फर्म गोविंद संगठन पार्टनर विजयदीप पिता संतोष पटेल, 
  • चंद्रलोक संगठन पार्टनर अमित पिता महेंद्र कुमार, 
  • बालाजी सरकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पार्टनर कपिल प्रताप प्रकाश चंद्र साहू राहुल पिता कमलेश प्रसाद केसरवानी, मोहन पिता हुलासी राम अनीता पिता भोला प्रसाद पटेल, नमन पिता नरेंद्र कुमार सोनी सुधीर रमेश कुमार रजक, राजेंद्र शैलेंद्र सचिंद्र बृजेंद्र पिता महेश कुमार शाडिल , 

ओम एसोसिएट भागीदार 
विकास पिता दिनेश कुमार जैन 
शुभम पिता संजय कुमार सिंघाई 
सिमरजीत सिंह पिता लखन सिंह, 
आशीष रजक पुत्र गोरेलाल ,
दयाराम पिता भगवान दास पटेल, 
प्रमोद पिता दीनदयाल यादव ,
हरीश सच्चानंद पंजवानी 
विजय रामनारायण गौतम 
वीरेंद्र सुंदरलाल पटेल ,
राजेश नाथूराम सैनी ,
विक्रमादित्य सूर्यकांत शर्मा 
संदीप राजकुमार जैन ,
अभिषेक ओंकार श्रीवास्तव 
संदीप पी एल यादव ,
अंकित निहालचंद 
अक्षय जगदीश गुरु ,
नारायण दास भगवान दास की सर्वानी 
राहुल रोहित भगवान दास केसरवानी 
पुष्पा देवी वीरेंद्र ,
साहिल सुरेंद्र जैन 
निखिल रामचंद्र काशीराम 
अमोल शकील ,
दशरथ रामेश्वर पटेल 
राजेश भगवानदास ,
शीला संतोष सिंह, 
सुषमा दिलीप सिंह ठाकुर ,
नीरज प्रेमचंद जैन 
जितेंद्र भैया लाल जैन, 
  • गुरु धाम एसोसिएट पार्टनर निलेश राजकुमार जैन विकास दिनेश कुमार जैन संजय रमेश चंद्र सिंगई, अंकित राम मनोहर नगर दीपक हर प्रसाद पटेल, गोल्डी उमाशंकर केसरवानी, मनोज बीपी दुबे ,संदीप पी एल यादव, ऋषिकांत रामनारायण गौतम, मनमोहन गजाधर पटेल कारण सीताराम शिल्पी ,वीरेंद्र देवकरण अजुद्दीन अक्षय जगदीश गुरु, हुकुम गणेश यादव सौरव ऋषि तिवारी मोती नगर सागर आदि शामिल है। 


इसी प्रकार बीना नगरी निकाय क्षेत्र की एसडीएम विजय डेहरिया के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर 
प्रदीप धर्मेंद्र पियूष राजकुमार आशीष परसोत्तम अग्रवाल, 
विनोद सिंह भगवान सिंह राजपूत ,
सुनील कुमार लालचंद बागवानी ,
केसर ओम प्रकाश चौधरी, 
बबलू भूरा ग्वाल ,
वीरेंद्र कृपाराम यादव ,एवं समृद्धि के आर जैन शामिल हैं।

इसी प्रकार एसडीएम खुरई  मनोज चौरसिया के द्वारा जिन अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है उनमें 
 सुनील भजन दास , 
कफील अहमद अब्बास अहमद,
 विशाल परमानंद खुरई एवं 
अमितेश चंद्र कुमार जैन शामिल है।
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