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Sagar Watch News

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जिले मे बाल भिक्षा वृत्ति उन्मूलन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त अभियान नगरीय निकायों के सहयोग समन्वय से 11 से 21 अक्टूबर तक चलाया जा रहा हैं।


जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेश त्रिपाठी के अनुसार बाल भिक्षा वृत्ति एक कानूनी अपराध व सामाजिक बुराई है जिसमे भीख मांगने के साथ साथ भीख मंगवाना एवं भीख देना भी कानूनी अपराध है।

महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई ने टीम वर्क के साथ सागर नगर मे आधा दर्जन से अधिक ऐसे स्थान हाट स्पॉट के रुप मे चिन्हित किये हैं जहां बाल भिक्षा वृत्ति के प्रकरण पाए जाने की सूचना मिली हैं।

कलेक्टर ने जिले वासियो से बाल भिक्षा वृत्ति की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आगे आकर सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि बच्चों पुनर्वास के लिये शासन द्वारा नि:शुल्क शिक्षा सहित मुख्य्मंत्री बाल आशीर्वाद जैसी अनेक कल्याण कारी योजना इनकी चलाई जा रही हैं जिससे नागरिक गण बच्चों को भीख नहीं दें बल्कि बाल पुनर्वास मे सरकार की मदद करें साथ ही उन्होने भीख मंगवाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दी हैं
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