Financial Irregularities-बेहिसाब संपत्ति मिलने पर एक ने गंवाई नौकरी दो की हुई संपत्ति कुर्क


सागर वॉच /
 बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के मामले में जहां एक सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी हैं वहीं दो आरोपियों को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ा है
। एक मामले में जिला कलेक्टर ने रोजगार सहायक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है वहीं दुसरे मामले में अदालत ने दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है 

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के अपराध क्र . 32 / 22 की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक ए.वी. सिंह द्वारा की जा रही है । विवेचना के दौरान 7 मई 2022 को आरोपी प्राण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के छतरपुर , बारीगढ़ एवं जोगा ग्राम स्थित स्थानों पर तलाशी कार्यवाही कराई गई थी ।

तलाशी कार्यवाही के दौरान आरोपी की आय से अधिक सम्पत्तियों के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी की सम्पत्तियों को धारा - 3 अपराधिक कानून  ( संशोधन ) अध्यादेश 1944 के प्रावधानों के अंतर्गत कुर्क करने हेतु माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , छतरपुर में याचिका दायर की गई थी। 

माननीय न्यायालय , विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , छतरपुर म.प्र . के द्वारा 6 जून 2022 को दायर याचिका के संबंध में पारित आदेश में आरोपियों की सम्पत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क आदेश पारित करते हुए अंतरण या भार करने से निषेधित किया है । 

आरोपियों की अंतरिम रूप से कुर्क सम्पत्तियों कुल 35 कृषि भूमियाँ कीमत 1,01,62,210 / - रूपये ( एक करोड़ एक लाख बासठ हजार दो सौ दस ) . सोने चाँदी 10,57,105 / - रूपये ( दस लाख सन्तावन हजार एक सौ पाँच ) , बैंक खातों एवं पोस्ट ऑफिस के खातों में जमा कुल 50,25,495 / - रूपये ( पचास लाख पच्चीस हजार चार सौ पंचान्वे ) एवं कुल 5 वाहन कीमत 28, 48,038 / - रूपये ( अट्ठाईस लाख अड़तालीस हजार अड़तीस ) शामिल हैं ।


आर्थिक अनियमितता एवं शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता के कारण कलेक्टर श्री दीपक आर्य द्वारा बंडा विकासखंड के ग्राम पंचायत फतेहपुर के ग्राम रोजगार सहायक श्री जय नारायण यादव को सेवा से प्रथक किया गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  क्षितिज सिंघल ने बताया कि ग्राम पंचायत फतेहपुर के आवेदक  राम प्रसाद,  विक्रम सिंह  एवं अन्य के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बंडा को आवेदन पेश कर रोजगार सहायक जयनारायण यादव के द्वारा शासकीय महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण आधा अधूरा मनमाने तरीके से पैसा निकालने , कपिलधारा योजना अंतर्गत बिना कुआं निर्माण होने , शासकीय कार्य में लापरवाही किए जाने पर कार्रवाई करने का आवेदन दिया गया था एवं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई थी ।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त शिकायत की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बंडा के द्वारा कराई गई। जांच के उपरांत पाया गया कि संबंधित शिकायत सही है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की स्वीकृति हेतु राशि की मांग की पुष्टि पाई गई।

शिकायकर्ता को जांचकर्ता अधिकारी गोविंद प्रसाद असाटी एवं अनावेदक को तलब किया गया एवं शिकायतकर्ता अनावेदक के समक्ष में बयान दर्ज किए गए। जांच के उपरांत आनावेदक जय नारायण यादव के पर लगाए गए आरोप सही पाए .

जांच के उपरात कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा ग्राम रोजगार सहायक  जय नारायण यादव को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पृथक किया गया एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बंडा को तत्काल रिक्त स्थान पर अन्य रोजगार सहायक को प्रभार प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
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