सागर वॉच, जबलपुर । उच्च न्यायलय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शहर की लखा बंजारा झील की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने का नोटिस दिया है। नोटिस में अदालत ने जिला कलेटर से अगली सुनवाई से की तारिख 17 अगस्त से पहले अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई के बारे में स्टेटस रपट के साथ हाजिर होने को कहा है।
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याचिकाकर्ता वकील जगदेव ठाकुर ने बताया कि शहर के मध्य स्थित सागर तालाब जिसे लाखा बंजारा झील के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 400 एकड़ रकबे में फैले इस तालाब पर कई प्रभावशाली लोगों एवं राजनेताओ का कब्जा हो गया है। उन्होंने उस पर पक्के मकान बना लिए है तथा कई लोगों द्वारा तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करके खेती भी की जा रही है !उक्त तालाब लाखा बंजारा नामक बंजारे लगभग 500 से अधिक वर्ष पूर्व स्वयं की पूंजी से निर्मित किया गया था यह तालाब ऐतिहासिक महत्व का है।
सागर के तत्कालीन कलेक्टर विकास नरवाल द्वारा 2016 मे तालाब का नाप-जोख कराया गया था तब तालाब की लगभग 30-32 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था लेकिन शासन प्रशासन राजनैतिक एवं प्रभावशाली लोगो के चलते अब तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही नहीं कर सका ।
इस दिशा में अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका दायर की, याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति रफीक एवं विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ द्वारा कलेक्टर सागर, नगर निगम सागर, सागर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्रबंधक को नोटिस जारी कर किए गए अतिक्रमण के समवंध मे स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है
प्रशासन को आगामी सुनवाई 17 अगस्त 2021 के पूर्व अतिक्रमण हटाकर सुनवाई के तारीख के पूर्व स्टेट्स रिपोर्ट पेश करना होगी ! याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा की गई।