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Sagar Watch News

👉सागर नगर पालिक निगम द्वारा शहर को पशु विचरण मुक्त बनाने के उद्देश्य से हफ्सिली रतोना क्षेत्र में 18 एकड़ भूमि पर डेयरी विस्थापन परियोजना शुरू की गई। इस स्थान पर सड़क, पानी, बिजली जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

परियोजना के अंतर्गत पशुपालकों को 1000 से 10000 वर्गफुट के भूखंड आवंटित किए गए ताकि वे शहर से बाहर डेयरी स्थापित कर सकें। कुल 264 भूखंड आवंटित किए गए थे, जिनमें से केवल 42 पशुपालकों ने शेड बनाकर डेयरी संचालन शुरू किया है।

हालांकि, कई पशुपालकों ने भूखंड लेने के बाद भी न तो डेयरी शुरू की, न ही निर्माण किया। ऐसे 180 पशुपालकों को अंतिम नोटिस देकर भूखंड आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर नोडल अधिकारी ने इन पशुपालकों को एक सप्ताह में डेयरी विस्थापन करने की चेतावनी दी है, अन्यथा उनका प्लॉट निरस्त कर दिया जाएगा

अब ज़ोमेटो-कूरियर सेवा के कर्मचारियों को भी मिलेगा श्रम योजनाओं का लाभ 

👉गिग /प्लेटफार्म वर्कर्स को ई श्रम पंजीयन हेतु कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त सागर मे शिविर का आयोजन किया गया,इस शिविर मे swigyy zomato, ekart, delvehry इत्यादि मे सेवा देने वाले श्रमिकों का पंजीयन किया गया, श्रम पदाधिकारी सृष्टि तिवारी ने ई श्रम पंजीयन -के उपरांत मिलने वाले लाभो के सम्बन्ध मे उपस्थित श्रमिकों को अवगत कराया

उन्होंने बताया की शिविर के अलावा जो भी श्रमिक अपना पंजीयन कराना चाहते है, वह MP-online एवं CSC सेंटर के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते है, बीड़ी कामगार कल्याण औषधालय बघराज वार्ड  बरुबा मैडम,श्रम विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।


👉सागर ज़िले के कलेक्टर ने सभी राशन कार्ड धारकों (पात्रता पर्चीधारियों) से 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवायसी कराने की अपील की है।

🔹 1 मई 2025 से बिना ई-केवायसी वाले लाभार्थियों को राशन नहीं मिलेगा।
🔹 9 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी पात्र परिवारों के सभी सदस्यों की ई-केवायसी पूरी हो सके।
🔹 जिन सदस्यों की ई-केवायसी नहीं होगी, उन्हें राशन मिलने में रुकावट आ सकती है, क्योंकि भारत सरकार अनुदान रोक सकती है।
🔹 ई-केवायसी शासकीय उचित मूल्य दुकानों की पीओएस मशीन से कराई जा सकती है।
🔹 यदि किसी को ई-केवायसी में समस्या हो, तो वह अनुविभागीय अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी से संपर्क कर सकता है।
🔹 परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु, विवाह या स्थायी पलायन की स्थिति में, राशन कार्ड से नाम विलोपित करवाने की प्रक्रिया भी कराई जा सकती है।

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