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Sagar Watch News/ भारत सरकार के निर्देश के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA-National Food Security Act, 2013) के अन्तर्गत राशन सामग्री का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों की e-KYC का विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि पात्र हितग्राही राशन सामग्री से वंचित न हो उक्त कार्य 30-अप्रैल -2025 तक शतप्रतिशत पूरा हो सके। 

जिसके संबंध में म.प्र. शासन द्वारा e-KYC किये जाने हेतु एन्ड्राईड मोबाईल फोन के प्ले स्टोर पर "मेरा e-KYC ऐप" पर सुविधा राशन प्राप्त कर रहे सभी नागरिकों को दी गई है वह स्वंय उक्त ऐप के माध्यम से अपने शेष सदस्यों की e-KYC कर राशन सामग्री का लाभ लगातार प्राप्त कर सकते है,

मोबाईल फोन से कैसे करें ? e-KYC

सर्व प्रथम- स्मार्ट फोन के प्ले स्टोर से "मेरा e-KYC ऐप" सर्च कर डाऊनलोड करें। उसके पश्चात प्ले स्टोर से FaceRD को डाउनलोड करना, बिना FaceRD के ऐप काम नहीं करेगा। उसके पश्चात "मेरा e-KYC ऐप" का उपयोग हेतु अपने मोबाईल की लोकेशन चालू अवस्था में होना अनिवार्य है।

"मेरा e-KYC ऐप" कैसे किया जाना है-

पात्र हितग्राही का जिनकी e-KYC की जानी है उनका आधार कार्ड। आधार कार्ड जिस मोबाईल से लिंक है वह चालू अवस्था में होना अनिवार्य है एवं e-KYC करते समय आपने पास रखा जाये। "मेरा e-KYC ऐप" डाउनलोड होने के पश्चात ऊपर तीन बिन्दु दिखाई देगे उस पर क्लिक कर भाषा का चयन करना। 

एप्लीकेशन पर अपने राज्य "Madhya Pradesh" का चयन कर लोकेशन को वेरीफाई करें। इसके बाद जिस हितग्राही की e-KYC की जाना है उसका सही आधार दर्ज कर OTP पर क्लिक करें। हितग्राही के आधार पर दर्ज मोबाईल पर 06 अंको का OTP प्राप्त होगा, जिसे दर्ज कर नीचे दर्शित

CAPTCHA कोड दर्ज कर जमा या Submit बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात हितग्राही का नाम, आधार नंबर के आखरी 04 अंक दर्शित होगे जिसे नीचे फेस ईकेवायसी पर क्लिक करने पर हितग्राही की e-KYC करने संबंधी सहमति घोषणा दिखाई देगी, जिस पर हितग्राही को ACCEPT बटन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद मोबाईल फोन का (फ्रन्ट कैमरा सेल्फी मोड चालू होगा। 

जिस हितग्राही की e-KYC होना है उसका चहरा (फ्रन्ट कैमरा सेल्फी कैमरा के सामने करना होगा, उसके पश्चात हितग्राही को ध्यान रखना है कि कैमरे में चहरा गोले के अंदर रखना है जब कैमरे में दर्शित गोले (रिंग) का रंग हरा हो जाये उसके पश्चात अपने आंखो की पलको को दो बार झपकाना होगा। इसके पश्चात e-KYC सफल होने पर e-KYC सफलतापूर्वक कर ली गई का संदेश प्रदर्शित होगा।

छोटे बच्चे जो कि 5 वर्ष से कम हैं उनका e-KYC करते समय मोबाईल स्क्रीन पर Face auth is not allowed for this age of resident संदेश आता है इसका डाटा NIC द्वारा संधारित किया जा रहा है। 

अतः बच्चों का e-KYC अनिवार्यतः किया जाये। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA-National Food Security Act, 2013) के अन्तर्गत लाभ ले रहे सभी हितग्राहियों से अपील की जाती है कि जिनकी e-KYC नहीं हुई है वह अपनी e-KYC अनिवार्य रूप से  30-अप्रैल-2025 के पूर्व कराये ताकि आप शासन की योजना से वंचित न हो।
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