Nagar Nigam, Election
SAGAR WATCH/23 OCT/2023/ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर (collector) दीपक आर्य ने सोशल मीडिया (व्हाट्सएप् Whatsapp) पर चल रहे एक वीडियो (video), जिसमें नगर पालिक निगम,(Nagar Palik Nigam) सागर के एक स्थायी कर्मचारी रामेश्वर चौबे को एक राजनैतिक दल के अभ्यर्थी का प्रचार करते पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं। रामेश्वर चौबे का मुख्यालय नगर परिषद बंडा निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि,म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के (MP Civil Seva Aachran Niyam 1965) अन्तर्गत कोई भी शासकीय सेवक किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा, न अन्यथा हस्ताक्षेप करेगा, न उसके संबंध में प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा।ष् परंतु रामेश्वर चौबे, स्थाई कर्मी, नगर पालिक निगम, सतत् रूप से राजनैतिक दल विशेष के प्रचार- प्रसार में सम्मिलित पाये गये , जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 35 (4) के अन्तर्गत तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी मे आता है।
श्री रामेश्वर चौबे को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये हैं,इसलिए उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। रामेश्वर चौबे, स्थाई कर्मी, नगर पालिक निगम, सागर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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