नामांकन फॉर्म , चुनाव 2023
SAGAR WATCH/19 OCT 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य रविवार या सामान्य अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जा सकेगे। ये तिथियां 22 अक्टूबर रविवार, 24 अक्टूबर दशहरा, 28 अक्टूबर महर्षि वाल्मिकी जयंती और 29 अक्टूबर रविवार है। इन चार दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे जाएगे।
नाम निर्देशन पत्र जमा करने आवेदन केवल पांच व्यक्ति ही पात्र होंगे। आर.ओ./ए.आर.ओ. कार्यालय के बाहर 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकेंगें। मीडिया को रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में अनुमति नही होगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भरे जाएगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों के नाम निर्देशन पत्र जमा करने के प्रशिक्षण के अवसर पर दिए। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए घोषित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी।
संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्रिंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन फार्म भरे जाएगें। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को जाएगी। अभ्यर्थी 2 नवम्बर तक नाम वापिस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 17 नवम्बर रहेगी। मतगणना 3 दिसम्बर को की जाएगी।
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए निप्रेक्ष राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 5 हजार रुपये होगी।
राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक और शेष अभ्यर्थी के लिए दस प्रस्तावक आवश्यक होंगे। आरओ कक्ष में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते है।
इसी तरह एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। आर.ओ. कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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