News In Short-03 august 2022-बीडी श्रमिकों के बच्चों के लिए वजीफा आवेदन होगा 30 सितम्बर तक
सागर वॉच / 03 Aug 2022
निलबिंत शस्त्र लायसेंस बहाल किये
जिला दण्डधिकारी दीपक आर्य द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन आम निर्वाचन वर्ष 2022 को दृष्टिगत रखते हुऐ जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये थे। चुनाव उन्हें शांतिपूर्ण सम्पन्न होने के पश्चात बहाल कर दिया गया है।
अतः आपराधिक प्रकरणों से निलंबित शस्त्र लायसेंसों को छोड़कर जिले के समस्त शास्त्र लायसेंस अधिनियम 1959 की धारा 17 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल किये गये है। जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं शस्त्र डीलर्स कहा गया है कि वे समस्त वैध नवीनीकृत लायसेंस धारियों को तत्काल उनके जमा शास्त्र वापिस करें।
बीडी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए मिलेगी मदद
शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के बीडी/चूना पत्थर एवं डोलोमाईट/लौह - मैग्नीज - कोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् पुत्र/पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनांतर्गत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति/गणवेश की राशि रूपये 1000/- से अधिकतम रूपये 25000/-स्वीकृत की जाती है ।
योजनातर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र-छात्राओं हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ( https://scholarships.gov.in ) पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है , जिसकी अंतिम तिथि 30 सितबंर 2022 ( प्री . मेट्रिक हेतु ) एवं 31 अक्टूबर 2022 ( पोस्ट मेट्रिक हेतु ) निश्चित है । नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने व पात्रता की जानकारी/शर्तें ऑनलाईन प्रदर्शित हैं ।
ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाए जो कि पठनीय हो । आवेदन करने के पश्चात् अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थान से संपर्क स्थापित कर अपने आवेदन को वदसपदम सत्यापन करवा कर स्कॉलरशिप पोर्टल ( https://scholarships.gov.in ) के माध्यम से ही अग्रेषित करवाना सुनिश्चित करें आवेदन के सत्यापन कराए जाने की जिम्मेवारी छात्र/छात्रा की होगी ।
यह सलाह दी गई है कि पोर्टल में प्रदर्शित अन्य विभागों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु अधिक राशि प्रदान की जाती है तो ऐसे आवेदक / आवेदिका संबंधित विभाग की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के निदान हेतु जबलपुर मुख्यालय दूरभाष क्रमांक 0761-2626021 2578595 e - mail we.jabalpur@rediffmail.com shd2020@rediffmail.com , कल्याण प्रशासक कार्यालय , सागर तथा कल्याण प्रशासक कार्यालय इन्दौर दूरभाष क्रमांक 0731-2703530 e - mail waind@mp.gov.in पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है । साथ ही मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित अपने नजदीकी औषधालय/चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/वैद्य प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों व संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदनों पर विचार किया जाना जाएगा।
छात्राओं को उपलब्ध होंगे चार नवीन छात्रावास
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से जिले में चार नवीन छात्रावास को स्वीकृति प्रदान की गई है। संभागीय उपायुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति श्री आर.के. श्रुति ने बताया कि विभाग के द्वारा 2016 में अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए सौ 100 सीटर छात्रावास की मांग की गई थी जिसके परिपेक्ष्य में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा जिले को चार नवीन प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।
कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बीना में एक खुरई में एक एवं मालथौन में एक सीनियर छात्रावास की अनुमति विभाग के पत्र के अनुसार दी गई है। इसी प्रकार जैसीनगर में एक जूनियर नवीन छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि चार नए छात्रावास मिलने से अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए रहने की व्यवस्था आसान होगी एवं उनकी पढ़ाई निर्विघ्न रुप से संचालित होती रहेगी
खनिज विभाग सामुदायिक लाभ सम्बन्धी कार्ययोजना पेश करें-कलेक्टर
कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री आर्य ने सभी संबंधित विभागों को जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से संबंधित कार्ययोजना के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल मौजूद थे।
कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि प्रस्तावों को भेजते समय उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता के विषयों का ध्यान रखें। ऐसे विषयों का चयन करें जिससे सामुदायिक लाभ मिले। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे उच्च प्राथमिकता वाले विषयों का चयन करें जिन्हे वर्तमान में संचालित योजनाओं या विभागीय बजट के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज साधन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 लागू किए गए हैं। प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्कीमें तथा योजनाएं तैयार किया जाना है। उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में 60 प्रतिशत निधि का उपयोग किया जाना प्रावधानित है जबकि अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में 40 प्रतिशत का प्रावधान है।
उच्च प्राथमिकता में पेयजल प्रदाय, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन कल्याण, कौशल विकास तथा स्वच्छता सम्मिलित है। अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं वाटर शेड विकास, खनन क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता की बढ़ोत्तरी हेतु अन्य कोई उपाय सम्मिलित हैं।
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