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जिले में स्कूल बसों एवं यात्री बसों के विशेष जांच अभियान के तहत  
तीसरे दिन  सिविल लाइन चौराहे के पास सुबह 11:00 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक 35 यात्री वाहनों की चेकिंग की गई।लेकिन बस मालिकों को  इस  चेकिंग कार्रवाई की जानकारी मिलते ही यात्री वाहनों ने अपना मार्ग बदल लिया, तथा कुछ ही देर में यात्री बसों का आवागमन बंद हो गया।  

फिर भी जांच अभियान के दौरान जिनमें से 06 यात्री बसों में आपातकालीन द्वारों पर सीटें लगी हुई पाई गई, अत: उन्हें मौके पर ही हटवाकर जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय परिसर में रखवाया गया, ताकि वाहन स्वामी पुनः आपातकालीन द्वार के सामने ये सीटें न लगा सकें।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अनुसार उक्त यात्री वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उक्त वाहनों के संबंध में प्रदान किया गया कोई भी परमिट भी नवीन फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक निलंबित माना जाएगा। 

 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों का संचालन करते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे बीमा, फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अपने पास अवश्य रखें तथा यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वारों पर लगी सीटों को वाहन संचालन से पूर्व तुरन्त हटा लें। यदि चैकिंग के दौरान आपातकालीन द्वारों पर सीटें लगी पाई जाती हैं तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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