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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया।  


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी जुर्माना आदेश के अनुसार 

  • रजनी मिश्रा, सचिव, ग्राम पंचायत हुडा जनपद जैसीनगर, 
  • संतोष तिवारी, सचिव, ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत चकेरी जैसीनगर, 
  • श्रवण सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत हीरापुर जनपद जैसीनगर, 
  • टीकाराम अहिरवार, सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत बरखेराखुमान राहतगढ, 
  • शंकर सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत हनोतियाकलाँ राहतगढ, 
  • तुलसीराम ठाकुर, सचिव, ग्राम पंचायत आगासौद बीना, 
  • विपिन तिवारी, सचिव, ग्राम पंचायत बसाहारी खुरई, 
  • बालकिशन विश्वकर्मा, सचिव, ग्राम पंचायत -बटठवाहा शाहगढ़, 
  • राजेंद्र सिंह यादव, सचिव, ग्राम पंचायत-झरई बंडा, 
  • खूबसिंह ठाकुर, सचिव, ग्राम पंचायत कोटिया बण्डा, 
  • रामदास यादव, सचिव, ग्राम पंचायत बेसली बंडा, 
  • आशीष चौबे, सचिव, ग्राम पंचायत कोटरा बण्डा, 
  • दिनेश रावत, सचिव, ग्राम पंचायत मगरधा बंडा, 
  • धनप्रसाद तिवारी, सचिव, ग्राम पंचायत जमुनिया बंडा, 
  • संजय यादव, सचिव, ग्राम पंचायत सौरई बण्डा, 
  • भूपेन्द्र सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत गडर, बंडा, 
  • शेरसिंह लोधी, सचिव, ग्राम पंचायत बमूरा भेडा, बण्डा, 
  • हनुमत सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत चीलपहाडी, बण्डा, 
  • परशराम घोष, सचिव, ग्राम पंचायत- जैतपुर कोपरा जिला देवरी, 
  • संतोष कुर्मी, सचिव, ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत सिमरिया हाँखेडा जनपद देवरी, रामगोपाल परिहार, सचिव, ग्राम पंचायत मोहली रहली, 
  • रघुनाथ यादव, सचिव, ग्राम पंचायत ख्वारी, बंडा,
  • श्रद्वा द्विवेदी, सचिव, ग्राम पंचायत लरेठी जनपद बंडा, 
  • कृष्णकुमार पटसारिया, सचिव, ग्राम पंचायत -खारमउ जनपद बंडा, 
  • अरविंद साहू, सचिव, ग्राम पंचायत मंजला जनपद बंडा, 
  • कालू विश्वकर्मा, सचिव, ग्राम पंचायत-मझगुवा बंडा,
  • संजय कुमार समुन्द्रे मुख्य नगरपालिका अधिकारी मालथौन, 
  • प्रभुशंकर खरे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी-नगरपरिषद बरोदियाकलॉ तहसील मालथौन जिला सागर,
  • यशवंत सिंह राजपूत, सचिव, ग्राम पंचायत केसली जनपद केसली, 
  • उमाशंकर दुबे, सचिव, ग्राम पंचायत घाना जनपद केसली, 
  • राजेन्द्र सिंह लोधी, सचिव, ग्राम पंचायत देवरी नाहमउ जनपद केसली, 


  • रूकमगिरी गोस्वामी, सचिव, ग्राम पंचायत नाह्रमउ जनपद केसली, 
  • गोपाल सिंह सेगर, सचिव, ग्राम पंचायत नांदिया जनपद केसली, 

  • गोकल सिंह लोधी, सचिव,ग्राम पंचायत पलोह जनपद केसली, 
  • रामप्रकाश यादव, सचिव, ग्राम पंचायत जनपद केसली, 
  • निरंजन खरे, सचिव, ग्राम पंचायत खटोला जनपद केसली, 

  • राजेन्द्र सिंह ठाकुर, सचिव, ग्राम पंचायत पटौआ बण्डा 
को कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।


म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया ।

उक्त कृत्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबित करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।
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