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 राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों पर संपूर्ण जीवनकाल के लिए मोटरयान कर (रोड टैक्स) से छूट प्रदान की है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार तेहनगुरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह छूट राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। यह निर्णय राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 02 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के तहत, बैटरी चालित वाहनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने, नवीनीकरण अथवा नए रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्रदान करने के लिए लगने वाले शुल्क से पहले से ही छूट दी जा रही है। 

आरटीओ कार्यालय द्वारा वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को इस अधिसूचना के तहत कर छूट का लाभ लेते हुए पंजीकृत कराएं।

ई- वाहनों के पंजीयन में "कर" की आजीवन छूट 

ई- कार - 20 लाख रू. तक की मानक मूल्य वाली और 26 मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाली ई-कारों पर 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट

ई-हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) - 26 मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट

ई-बसों, (गैर सरकारी अर्थात स्कूल बसें, निजी बस, मिनी, मिडी, र्स्टेडर्ड एवं र्स्टेडर्ड ऐसी बसों सहित सरकारी बसें) ई-ट्रक, ई-टेªक्टर एवं ई-एम्बुलेंस - 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट

उपरोक्त प्रोत्साहन किसी भी प्रकार के हाईब्रिड वाहनों पर लागू नहीं होगें।
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