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 जिले में नगर निगम सहित सभी नगरीय निकायों एवं सभी तहसीलों में अवैध कॉलोनियों की जांच कर कार्यवाही की जाएगी।साथ ही 
 7 दिवस में सभी अवैध कॉलोनी की  जांच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।

कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा कि नगर निगम आयुक्त, समस्त एसडीएम, तहसीलदार,सीएमओ अपने-अपने क्षेत्र के अवैध कॉलोनियों को सूचीबद्ध कर कड़ी कार्यवाही करें एवं पुलिस एफआईआर दर्ज कराएं।

उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी व्यक्ति को भूखंड खरीदते समय ध्यान देना चाहिए कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी के संबंध में सभी जानकारियां कॉलोनी के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दी गई हैं या नहीं इसी प्रकार सभी प्रकार की अनुमतियां ली गई हैं या नहीं और कॉलोनी में सभी मूलभूत सुविधाएं निर्मित की गई हैं या नहीं। 

उन्होंने निर्देशित किया कि कॉलोनाइजर द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (Town And Country Planning) संबंधित नगरीय निकाय सहित अन्य अनुमतियों की जांच की जावे एवं सभी अनुमतियों की छायाप्रति जांच प्रतिवेदन में संलग्न कर प्रस्तुत करें।

कलेक्टर संदीप जी आर ने समस्त जिलेवासियों अपील की है कि जिले में भूखंड खरीदते समय वैध-अवैध कॉलोनी की पहचान कर के ही भूखंड क्रय करें। किसी भी अवैध कॉलोनी में भूखंड क्रय न करें। उन्होंने कहा कि भूखंड क्रय करते समय सभी प्रकार की अनुमतियां एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता देखें।


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