#sagar #damoh #agriculture #water

Sagar watch News

Sagar Watch News/
 जिला प्रशासन की जानकारी में आया है कि कृषकों द्वारा अवैध खेती कर तालाबों में  तय स्तर  के नीचे के पानी का दोहन किया जा रहा  है, जिससे तालाबों में संरक्षित पानी मत्स्य पालन एवं पशुओं के लिए आरक्षित जल खत्म हो रहा है।  इसलिए ग्रीष्मकाल की शुरूआत के साथ ही  तालाबों में खेती, कृषि करना प्रतिबंधित किया गया है।

दमोह कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में तहत जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत जल संसाधन संभाग दमोह के अंतर्गत 97 जलाशयों, तालाबों में खेती, कृषि को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है ।

आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, अन्य सुसंगत प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

जारी आदेश में कहा गया है कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह जल संसाधन संभाग दमोह के अंतर्गत 97 जलाशयों/तालाबों में अवैध खेती/कृषि की जांच हेतु अपने स्तर से विभागीय दल गठित करेंगे, जो जांच कर अवैध खेती/कृषि पाये जाने पर प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत करेगी। 

इस आदेश के उल्लंघन के संबंध में कोई भी व्यक्ति दमोह हेल्प लाईन नं. 07812-350300 पर सूचना/शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह की टीम त्वरित कार्यवाही करते हुये अवैध खेती/कृषि की जांच कर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सूचित करेंगे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करायेंगे। इस कार्य में संबंधित थाने पुलिस अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है और चूंकि यह आदेश भविष्य में लोकशांति बनाये रखने हेतु जारी किया जा रहा है, इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यक रूपेण कराया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नही है। 

अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह द्वारा लेख किया है, कि जल संसाधन संभाग दमोह के अंतर्गत 97 जलाशयों का निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग 60000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ग्रीष्मकाल में तालाबों में खेती/कृषि करना प्रतिबंधित है। 

लेकिन प्रायः विगत वर्षों में पाया गया है कि कृषकों द्वारा अवैध खेती कर तालाबों में पाया जाने वाला  न्यूनतम जलस्तर क्षमता (LSL)  के नीचे के पानी का दोहन किया जाता है, जिससे तालाबों में संरक्षित पानी जो कि मत्स्य पालन एवं पशुओं के लिए आरक्षित जल खत्म हो जाता है।
Share To:

Sagar Watch

Post A Comment:

0 comments so far,add yours