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मदिरा दुकानें तय मूल्य से अधिक पर आवंटित
👉जिले की समस्त 104 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के गठित 01 एकल समूह का निष्पादन आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य रूपये 5,11,18,97,919/- पर ई-टेण्डर (ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से किया गया है।
8 एवं 9 मार्च को कलेक्टोरेट सभाकक्ष सागर में ई-टेण्डर (ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से रेडब्रिज ट्रेडर्स एलएलपी भोपाल का सर्वाधित ऑफर रूपये 5,32.00.99,999/- का प्राप्त हुआ जो गतवर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य 4,25,99,14,914 / की तुलना में 24.89 प्रतिशत तथा शासन द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य का 4.07 प्रतिशत अधिक रहा।
हड़ताल, धरना, जुलूस पर पाबन्दी
👉कलेक्टर ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला न्यायालय परिसर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास, पुराने व नए कलेक्ट्रेट भवन के आसपास 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में हड़ताल, धरना, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, हथियार लेकर चलना, टेंट लगाना और आम सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के पांच से अधिक लोगों का एकत्र होना भी निषिद्ध है।
जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आदेश 8 मार्च 2025 से 7 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय या धार्मिक तनाव बढ़े। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से कुछ प्रतिबंधों में छूट मिल सकती है।
स्थानीय अवकाश घोषित
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