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Sagar Watch News

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पशुओं के आहार में शामिल गेहूं-भूसा को जिले की सीमा से बाहर निर्यात करने एवं उ‌द्योगों एवं ईट भटटों में जलाने के लिए उपयोग को तत्काल प्रभाव से 30 जून 2025 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

जिला कलेक्टर ने म.प्र. पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश नियम 2000 के तहत यह प्रतिबन्ध लगाया है कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेशानुसार गेहूं भूसा को कोई भी कृषक व्यापारी या व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन नाव, मोटर, ट्रक, बैलगाडी एवं रेल्वे अथवा अन्य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेगें। 

गौरतलब है कि जिले में पशुओं के भूसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका है। जिले में पशुपालकों के पास लगभग 11.55 लाख गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशु है, जिले में भूसा की पर्याप्त मात्रा में आपूति एवं भंडारण की व्यवस्था बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए भूसा चारा को जिले से बाहर निर्यात करना प्रतिबंधित किया गया।

यह आदेश गेहूं-भूसा निर्यात करने पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। चना, मसूर, तेवडा आदि का भूसा तथा ज्वार एवं धान के डंठल के निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।


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