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Sagar Watch News/ कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रशासनिक सख्ती जारी रखते हुए सीएम हेल्पलाईन शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने पर एवं शिकायत को अनुचित तरीके से क्लोज करनेे पर दमोह जिले की हटा स्थित शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि के तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीएस राजपूत, प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीपी ठाकुर एवं शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि. के प्राचार्य पी.सी. खटीक को निलंबित किया।
कमिश्नर कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में बताया गया कि कुमारी सोनिया बानो ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हटा से 12वीं की परीक्षा 77.6% अंकों से उत्तीर्ण की थी।
शासन के नियमों के अनुसार, उन्हें मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलनी थी। जांच के दौरान पता चला कि 2 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2025 तक की बैंक प्रविष्टियां दर्ज थीं, लेकिन छात्रा के खाते में यह प्रोत्साहन राशि जमा नहीं की गई थी।
कलेक्टर जिला दमोह के प्रतिवेदन के अनुसार सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत का दो बार त्रुटिपूर्ण निराकरण एवं अनुचित तरीके से क्लोज करनेे के संबंध में शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि हटा के तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीएस राजपूत, प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीपी ठाकुर एवं शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि. के प्राचार्य पी.सी. खटीक जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।
इनका उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लघंन है। म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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