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Sagar Watch News/ कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं की शिकायतें आसानी से दर्जा हो सकें इस मकसद से महिला एवं बाल विकास विकास मंत्रालय द्वारा शी-पोर्टल (SHe-Portal) को बनाया गया। शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से कार्य स्थलों पर वहाँ के वातावरण को महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। पोर्टल की पारदर्शिता और ऑनलाइन ट्रैकिंग से यह त्वरित निराकरण में बेहद कारगर साबित हो रहा हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई एक ऑनलाइन प्रणाली 'शी-बॉक्स' पोर्टल लॉन्च किया है। यह अधिनियम संबंधित सरकार को इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने और दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या पर डेटा बनाए रखने का अधिकार देता है।
शी-पोर्टल (SHe-Portal), कार्यस्थल के नियोक्ताओं को जवाबदेह बनाने तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग करने के लिए एक प्रभावी माध्यम है। महिलाओं को ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) के माध्यम से गुमनाम रूप से शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है।
शी-बॉक्स पोर्टल की विशेषता है कि यह सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारियों के लिए सुलभ है। इसका संचालन विधि उपयोगकर्ता की सुविधा के मुताबिक बनायी गयी है, जो शिकायत दर्ज करने और प्रस्तुत की गई शिकायतों पर नजर रखने में भी मदद करेगा।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता की पहचान को पूर्ण गोपनीय रहती है। यह शिकायतकर्ताओं को अपने मामलों की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी करने की सुविधा देता है। यह पोर्टल भारतीय जनसांख्यिकी की भाषाई विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक भाषाओं में सहायता प्रदान करता है, साथ ही पीड़ितों का मार्गदर्शन करता है और आवश्यकता पड़ने पर पीड़ितों को कानूनी सहायता और परामर्श भी प्रदान करता हैं।
शी-बॉक्स पोर्टल (SHe-Box Portal) का महत्व कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। भारत सरकार ने मुख्य रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 5 बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए यह ऑनलाइन प्लेटफार्म (Online Portal) शुरू किया है। इसका उद्देश्य सभी कामकाजी महिलाओं को चाहे वह सरकारी या निजी क्षेत्र में ही शिकायत दर्ज करने और निवारण पाने के लिए एकल खिड़की उपलब्ध कराना है।
जिला कलेक्टर ने सभी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों के लिए कार्यस्थल पर लेंगिक उत्पीड़न रोकथाम हेतु सी पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियाँ करने एवं नियमित रुप से प्रगति प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के कक्ष क्रमांक 226 मे प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र मे wcdsagar@gmail.Com पर भी प्रेषित की जा सकती है।
शी-बॉक्स पोर्टल, एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013' (एस एच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जांच के लिए अधिनियम के तहत निर्धारित समय 90 दिन है।
पोर्टल पर शिकायत एक पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है। यदि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति स्वयं पीड़ित महिला है, तो उसे अपने मूल विवरण जैसे कि उसकी कार्य स्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
यदि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति है, तो उसे अपना नाम, शिकायतकर्ता के साथ संबंध और शिकायतकर्ता की ओर से अंडरटेकिंग के साथ-साथ पीड़ित महिला/शिकायतकर्ता की कार्य स्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
अपने रोजगार की स्थिति के आधार पर शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को उस कार्यस्थल का चयन करना होगा जहां वे शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। यदि पीड़ित महिला का आईसी या एलसी पोर्टल पर पंजीकृत है, तो शिकायत स्वचालित रूप से जमा हो जाएगी और संबंधित आईसी/एलसी को भेजी जाएगी ।
शी-बॉक्स पोर्टल में नोडल अधिकारियों के लिए निगरानी डैशबोर्ड है, जिससे दर्ज, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या देखी जा सकती है। शिकायतकर्ता के लिए भी अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसी तरह की सुविधा बनाई गई है। इसके अलावा, पोर्टल में रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा है, ताकि पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा बेहतर निगरानी और निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जा सके।
शी-बॉक्स पोर्टल पर दर्ज की गई कोई भी शिकायत सीधे को प्रेषित होती है संबंधित कार्यस्थल के प्रभारी पोर्टल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह गोपनीयता बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता के विवरण को छुपाता है। आईसी/एलसी के अध्यक्ष के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति दर्ज की गई शिकायत का विवरण या प्रकृति नहीं देख सकता।
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