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शहर में परिवहन एवं पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने मकरोनिया नगर पालिका मुख्य म्युनिसिपल अधिकारी (CMO) ने 15 दुकानदारों को नोटिस जारी किया।

नगर पालिका परिषद मकरोनिया कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार

  • रतनदीप साडी शोरूम झांसी रोड
  • बीबा शोरूम,
  • पैंटालून,
  • फैशन क्लब,
  • ICICI बैंक,
  • तनिष्क,
  • टाइटन,
  • लैस कार्ट,
  • AXIS बैंक ,
  • मुथूट फायनेंस,
  • पडोसी साडी एम्पोरियम,
  • बलेजा शोपिंग,
  • यूनियन बैंक,
  • सेंट्रल बैंक,
  • हीरो सर्विस सेंटर

सहित 15 व्यावसायिक भवन में उचित पार्किंग व्यवस्था न होने के संबंध में नोटिस दिया गया।
नोट्स में बताया गया कि उक्त व्यावसायिक संस्थानों द्वारा भवन में व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है। जिसमें म०प्र० भूमि विकास अधिनियम 2012 के अनुसार पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई। म०प्र० भूमि विकास अधिनियम 2012 के अनुसार निर्माण करते समय निर्धारित (MOS) न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र अनुसार जगह छोडकर भवन निर्माण किया जाना चाहिये। किंतु उक्त के द्वारा निर्धारित (MOS) न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र भवन निर्माण के समय नहीं छोड़ा गया है। जिससे पार्किंग व्यवस्था स्पष्ट नहीं है।
उक्त व्यावसायिक संस्थानों के ऊपर म०प्र० भूमि विकास अधिनियम 2012 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए एवं सूचित किया गया कि व्यावसायिक भवन में पार्किंग व्यवस्था की जानकारी स्पष्ट करे जाने हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा आगामी 03 दिवस में कार्यालय में प्रशस्त करे।
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