Model Code Of Conduct
Sagar Watch/ विधान सभा चुनाव के घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने, संपत्ति विरूपण हटवाने संबंधी कार्यवाही जिले में तेजी से शुरू कर दी गई हैं। आचार संहिता के मद्देनजर कस्बों ,शहरों में संपत्ति विरूपण संबंधी कार्यवाही करते हुए बैनर पोस्टर, हटवाने के आदेश जारी किए गए है।
साथ ही आज जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्री लोकेश सिन्हा ने शहर, कस्बों में सड़क पर पैदल चलकर निरीक्षण करते हुए निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए है। साथ ही संपत्ति विरूपण हटवाने संबंधी कार्यवाही करवाई गई।
हूटर, सायरन व लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग एंव विधि विरुद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट पर कार्रवाई की जा रही है। मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त एंव पारदर्शीपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके, इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
चुनाव आयोग के मंशानुसार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशों का तत्काल से ही पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है ।
जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उनमें -
वाहनों में लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी।
वाहनों में हूटर या सायरन का उपयोग करते पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी। वाहनों के आगे - पीछे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होना अनिवार्य है।
वाहनों के नंबर प्लेट, कांच या अन्य स्थान पर पदनाम अथवा चुनाव चिन्ह अंकित करवाना नियम विरुद्ध है। वाहनों के कांच में ब्लैक फिल्म लगे पाये जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 100(2) के अनुसार कार्यवाई की जाएगी। जिला पुलिस सागर अपील करता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इस संबंध सभी से सहयोग और आचरण संहिता का शत प्रतिशत पालन करवाने के लिए कहा गया है।
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