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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के तहत सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेन्स झोन) घोषित कर दिया गया है।

इस आदेश के तहत जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह  6 बजे तक लाउड स्पीकर विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जबकि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो भी  कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जायेगा। 

वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।

शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा।

आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों/राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु  अधिकारियों को  अपने अपने क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। 
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