राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी में प्रभावी लॉकडाउन के दृष्टिगत
 विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। प्रदेश के निम्नदाब गैर घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्चदाब टैरिफ देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित किया गया है। 
स्थगित राशि की वसूली माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जायेगी।
प्रदेश के जिन उपभोक्ताओं (उच्चदाब सहित) द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक किया गया है, उन्हें एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (निम्नदाब उपभेक्ताओं को अधिकतम दस हजार तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख रूपये) आगामी बिल में दी जा रही है।
यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जायेगी। वर्तमान मेंप्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है।

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