सागर/ /
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दिनांक 26.10.2023 को बम्होरी तिराहा, मकरोनिया एवं शहरी
क्षेत्र में लगभग 92 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 115 वाहनों में वाहन से संबंधित दस्तावेज, मौके पर नही पाये गये, एवं अन्य कमियां पाये जाने पर उक्त 46 वाहनों के विरूद्ध
मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 32000/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया। यह कार्यवाही प्रातः 10ः00 बजे से सांयकाल तक जारी रही।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला
ने बताया कि प्रवर्तन अमले के साथ निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जिन वाहनों
में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट एवं नेम प्लेट का उपयोग किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये है।
उक्त निर्देश के पालन
में दिनांक 19.10.2023 को तिली चौराहा, राजघाट रोड एवं शहरी
क्षेत्र में लगभग 75 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 38 वाहनों में वाहन से संबंधित दस्तावेज, मौके पर नही पाये गये, एवं अन्य कमियां पाये जाने पर उक्त 38 वाहनों के विरूद्ध
मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 25500/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया।
इसी क्रम में एक बुलेरो टैक्सी वाहन बिना परमिट संचालित पाई
गई जिसे जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला
ने बताया कि प्रवर्तन अमले के साथ निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जिन वाहनों
में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट एवं नेम प्लेट का उपयोग किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये है। इस संबंध में दिनांक 18.10.2023 को बहेरिया तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 68 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 32 वाहनों में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट, ओव्हरलोड एवं नेम प्लेट का उपयोग करते पाये
गये, जिन्हें मौके पर निकलवाये गये।
साथ ही उक्त 32 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 18500/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत
दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा
बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैवी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। यह कार्यवाही निरंतर जारी
रहेगी।
सागर/ / क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला
ने बताया कि प्रवर्तन अमले के साथ निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जिन वाहनों
में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट एवं नेम प्लेट का उपयोग किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये है। इस संबंध में दिनांक 16.10.2023 को बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 57 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 36 वाहनों में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट, ओव्हरलोड एवं नेम प्लेट का उपयोग करते पाये
गये, जिन्हें मौके पर निकलवाये गये।
साथ ही उक्त 36 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 26500/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत
दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा
बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैवी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। यह कार्यवाही निरंतर जारी
रहेगी।
सागर/ / क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला
ने बताया कि प्रवर्तन अमले के साथ निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जिन वाहनों
में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट एवं नेम प्लेट का उपयोग किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये है। इस संबंध में दिनांक 13.10.2023 को बहेरिया, बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 72 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 35 वाहनों में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट, ओव्हरलोड एवं नेम प्लेट का उपयोग करते पाये
गये, जिन्हें मौके पर निकलवाये गये।
उक्त 35 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही
कर रू. 24500/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया।
साथ ही मतदान जागरूता
एवं शत प्रतिशत मतदान हेतु स्वीप कार्यक्रम के तहत् 50 वाहनों में स्टीकर लगाये गये।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत
दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा
बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैवी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। यह कार्यवाही निरंतर जारी
रहेगी।
सागर/ / क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला
ने बताया कि प्रवर्तन अमले के साथ निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जिन वाहनों
में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट एवं नेम प्लेट का उपयोग किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये है। इस संबंध में दिनांक 12.10.2023 को बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 78 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 30 वाहनों में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट, ओव्हरलोड एवं नेम प्लेट का उपयोग करते पाये
गये, जिन्हें मौके पर निकलवाये गये।
साथ ही उक्त 30 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 26800/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया।
इसी क्रम में दैनिक
समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी अनुसार यात्री बस क्रमांक डच्36च्3399 के वाहन स्वामी को नोटिस जारी कर रू. 5000/- का जुर्माना वसूल कर हिदायत दी गई कि यदि आपके द्वारा पुनः परमिट शर्तो का उल्लंघन
किया जाता है तो उक्त यात्री बस का जारी परमिट निरस्ती की कार्यवाही मोटरयान अधिनियम
के तहत् की जावेगी।
11अक्टूबर 2023 को बम्होरी तिराहा एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 67 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 23 वाहनों में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट, ओव्हरलोड एवं नेम प्लेट का उपयोग करते पाये गये, जिन्हें मौके पर निकलवाये गये।
इन 23 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 13500/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया।