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मदिरा दुकानों पर निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर विक्रय करने के खिलाफ कलेक्टर संदीप जी आर की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिले में अवैध विक्रय पर रोक लगाई जाए।

इस क्रम में, जिला सागर के अंतर्गत कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर चलाए गए विशेष अभियान में सहायक आयुक्त आबकारी कीर्ति दुबे के नेतृत्व में अधीनस्थ कार्यपालिक आबकारी दल ने 92 दुकानों पर टेस्ट खरीदारी की। 

इस जांच के दौरान 13 दुकानों – जिनमें 

  • गुजराती बाजार, 
  • सिविल लाइंस, 
  • गोपालगंज, 
  • तिलकगंज, 
  • झांसी बस स्टैंड, 
  • बहेरिया तिगड़दा, 
  • कुड़ारी, 
  • बीना, 
  • इटावा, 
  • बरौदियाकला, 
  • बारघा, 
  • गौरझामर और भड़ाना शामिल हैं – जिन पर (अधिकतम खुदरा मूल्य-MRP) से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किए जाने के मामले दर्ज किए गए हैं।

इन 13 प्रकरणों में लायसेंसीयों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है। साथ ही, इन प्रकरणों में जुर्माना राशि कुल 20 लाख 95 हजार 10 रुपये निर्धारित की गई है। इस कार्यवाही का उद्देश्य मदिरा विक्रय में नियमानुसार कठोर अनुशासन लागू करना है।

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