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- संत रविदास जयंती पर जिला चिकित्सालय को 250 चादर भेंट
- नंबर प्लेट में हेरफेर, तो होगी ई-चालान की कार्रवाई
- नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को
संत रविदास जयंती के अवसर पर पूर्व विधायक श्रीमती निधि सुनील जैन ने अपनी बेटी के विवाह पर जिला चिकित्सालय को 250 चादरें प्रदान कीं। कार्यक्रम की शुरुआत संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया।
समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने कहा कि संत रविदास ने समाज में फैली कट्टरता और भेदभाव को समाप्त करने का कार्य किया। उन्होंने जिला चिकित्सालय को जिले की धड़कन बताते हुए इसके संरक्षण की अपील की। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत ने इसे प्रेरणादायक परंपरा बताया और 250 कंबल दान करने की घोषणा की।
श्रीमती निधि जैन ने बेटी के विवाह पर कविता सुनाकर भावुकता भरा माहौल बनाया। समृद्धि जैन ने इसे दान नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी बताया। पूर्व विधायक सुनील जैन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए समाज सेवा की इस परंपरा को जारी रखने का संकल्प लिया।
नंबर प्लेट में हेरफेर, तो होगी ई-चालान की कार्रवाई
सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री संदीप जी आर के निर्देशानुसार, मुख्य चौराहों पर स्थापित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर ई-चालान जारी किए जा रहे हैं।
कुछ वाहन चालक नंबर प्लेट में हेरफेर कर ट्रैफिक निगरानी प्रणाली को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कानूनन अपराध है। आईटीएमएस के जानकारों द्वारा ऐसे 200 वाहन चालकों की पहचान कर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही, वाहन नंबर से छेड़छाड़ करने पर प्राथमिकी दर्ज की और वाहन जब्ती की चेतावनी दी गई है।
स्मार्ट सिटी के अत्याधुनिक निगरानी तंत्र से कोई भी नियम तोड़ने वाला बच नहीं सकता। नागरिकों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, तथा सुरक्षित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था में सहयोग दें।
नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्री महेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में 8 मार्च 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम धारा 138, बैंक एवं मनी रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर/बिल विवाद (शमनीय प्रकरण), वैवाहिक एवं दीवानी मामले सौहार्दपूर्ण समाधान के तहत निपटाए जाएंगे।
साथ ही, प्रीलिटिगेशन स्तर पर ई-चालान, दूरसंचार बकाया बिल, श्रम विवाद, मनी रिकवरी एवं अन्य शमनीय मामलों का भी निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा। पक्षकारों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का शीघ्र एवं सरल समाधान प्राप्त करें।
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