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मछली और मांस बेचने वालों के शहर में हौसले कितने बुलंद है यह इस बात से सहज ही जाहिर हो जाता है कि कलेक्टोरेट मार्ग और होमगार्ड कार्यालयों के आस-पास ही खुले आम दुकान लगा रहे हैं।शहर के अन्य इलाकों और तहसीलों में ये मांस विक्रेता कैसे बखौफ दूकान चला रहे होंगे इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल नहीं है।  

खैर अब यह बात प्रशासन के ध्यान में आ गयी है और उसने इनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा भी जाहिर की है। मांस-मछली विक्रेताओं को हद में रखकर दुकान चलाने के प्रशासन के निर्देश कितने और कितने समय तक  कारगर  रहते हैं यह तो वक्त ही बताएगा 

Sagar Watch News

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 कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में खुले में हो रहे मांस एवं मछली के विक्रय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु नगर निगम आयुक्त एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए। 

उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर के जारी आदेशानुसार, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश में बिना अनुमति खुले में मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। 

परंतु यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में कई स्थान पर विधिणा मीट मार्केट आरक्षित होने वो पश्चात् भी सागर शहर में होमगार्ड कार्यालय के पास, कलेक्ट्रेट रोड, बीडी कॉलोनी, तिली मछरयाई व अन्य स्थलों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आरक्षित मीट मार्केट के बाहर सड़क के किनारे अवैध रूप से खुले में मांस एवं मछली के विक्रय किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने आदेश दिया कि नगर निगम आयुक्त एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वयं शासकीय अमले के साथ शहर में संचालित ऐंसी दुकानों का निरीक्षण करें एवं खुले में मांस एवं मछली के विकय की जाने वाली दुकानों को 7-दिवस के अंदर आरक्षित मीट मार्केट में नियमानुसार दुकान/स्थल आवंटित कर विस्थापित करें। 

इसके साथ ही मीट मार्केट में साफ-सफाई एवं कचरे का निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जाये। खुले में मांस एवं मछली का बिना अनुमति के विक्रय पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नगरीय निकाय प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
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