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आवेदन  3 मार्च से 17 मार्च तक लिए जायेंगे

👉रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्नातक प्रथम वर्ष नियमित/स्वाध्यायी परीक्षा के परीक्षा फॉर्म भरने एवं नामांकन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की गई हैं। जिसमें बीए, बीकॉम एवं बीएससी कोर्स के लिए आवेदन  3 मार्च से 17 मार्च तक लिए जायेंगे

जबकिविलंब शुल्क के साथ 18 मार्च से 22 मार्च तक भरे जा रहे हैं। तथा विशेष विलंब शुल्क 1000 रुपए के साथ परीक्षा आरंभ होने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक भरे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय में नामांकन संबंधी किसी भी जानकारी अथवा सहायता के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है। परीक्षार्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना नामांकन कर सकते हैं।

चना, मसूर, सरसों का पंजीयन अंतिम हफ्ता बाकी  

👉भारत सरकार की प्राइज सपोर्ट स्कीम अंतर्गत रबी वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) के लिए खाद्य विभाग के ई उपार्जन पोर्टल पर चना, मसूर, सरसों के लिए पंजीयन कार्यवाही 10 मार्च 2025 तक जारी रहेंगी।

सागर जिले में गेहूँ का पंजीयन कार्य जिन केंद्रों पर किया जा रहा है उन ही केंद्रों पर चना, मसूर, सरसों का भी पंजीयन कार्य किया जा रहा है इस प्रकार जिले में 108 पंजीयन केंद्रों पर चना, मसूर एव सरसों, का पंजीयन कार्य निर्धारित तिथियों तक किया जाएगा।

किसान पंजीयन की प्रक्रिया 

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री राजेश त्रिपाठी ने बताया कि किसानों के लिए निःशुल्क एवं सशुल्क पंजीयन की व्यवस्था उपलब्ध है। निःशुल्क पंजीयन किसान स्वयं एमपी किसान ऐप, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों तथा 108 सहकारी समितियों के माध्यम से करा सकते हैं।

  सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों एवं विपणन सहकारी संस्थाओं में स्थापित केंद्रों पर होगा।

किसान सशुल्क पंजीयन (₹50 शुल्क) एमपी ऑनलाइन कियोस्क, लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क एवं निजी साइबर कैफे के माध्यम से भी करा सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश:

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि पंजीयन से पहले अपने आधार नंबर को बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

लोकअदालत दिलाएगी पूरी छूट अधिभार में    

👉शासन द्वारा  8 मार्च  को आयोजित होने वाली लोक अदालत के तहत नगर निगम के बकाया संपत्तिकरऔर जलकर, उपभोक्ता प्रभार के करों के अधिभार (सरचार्ज) में मात्र एक दिन विशेष छूट प्रदान की जा रही है ।
 इस प्रकार रहेगी अधिभार में छूट- 

  • संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100% तक की छूट ।
  • संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 50% तक की छूट।
  • संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए एक लाख से अधिक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 25% तक की छूट दी जाएगी।
  • जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमे कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100% की छूट।
  • जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमे कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार से अधिक तथा पचास हजार तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 75% तक की छूट।

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